देश में कई ऐसे नौकरी करने वाले लोग हैं, जिनका अक्सर ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य में होता रहता है। ऐसे में किसी अन्य राज्य में लंबे समय तक रहने के लिहाज से नौकरी पेशेवर सुविधा के लिए अपनी गाड़ी को भी उसी राज्य में ले जाते हैं। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन्हें उस राज्य में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इससे पैसे भी अधिक लगते हैं और आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने का झंझट भी रहता है। ऐसे में लोगों को सुविधा के लिए भारत सरकार बीएच-सीरीज रेजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लाई है, जिससे इस समस्या का निवारण होने वाला है। हालांकि, बीएच सीरीज नंबर हर आदमी के लिए नहीं है


Are you eligible too? / क्या आप भी हैं पात्र ?

बीएच सीरीज नंबर प्लेट को लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई है, जिससे ये तय किया जाएगा की कौन पात्र है कौन नहीं, बता दें बीएच सीरीज एक स्पेशल नंबर प्लेट है, जिसके लिए हर आदमी आवेदन नहीं कर सकता है। सरकार द्वारा जारी इस गाइडलाइन में केवल वही इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी नौकरी एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है।

 Who can apply for BH Series / कौन कर सकते हैं बीएच सीरीज के लिए आवेदन

BH Series Registration  क्या आप भी हैं पात्र


सेना के कर्मचारी या अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग और निजी या सेमी सरकारी कार्यालय जिनके देश के कम से कम चार प्रांतों में आफिस मौजूद हैं। ऐसे कर्मी अपने वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकते है। अगर एक बार बीएच सीरीज नंबर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वाहन मालिक किसी भी राज्य में बेफिक्री से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है।

how to apply / कैसे करें apply 

BH Series Registration  क्या आप भी हैं पात्र


इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है, इसके लिए सबसे पहले आपको इलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा, जहां आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे डीलर लेवल पर भी नए वाहन को खरीदते समय भी कर सकते हैं। डीलर को वाहन मालिक की ओर से वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा।

What are the advantages of BH series number plate / बीएच सीरीज नंबर प्लेट के  क्या  फायदे हैं

बीएच-सीरीज रेजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के तहत वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, इस पंजीकरण चिह्न के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।