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Motor Vehicle (Amendment ) Act 2019 | मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019

Motor Vehicle (Amendment ) Act 2019 | मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019




उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 418/ix-1/53/2019 दिनांक 24/09/2019 के द्वारा मोटर यान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या 59 वर्ष 1988 ) की धारा -200 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्याः153/ix/108/2009 दिनांक 15 जुलाई 2009 का अधिक्रमण एवं अधिसूचना संख्याः614/ix-1/81/2015/2016 दिनांक 09/08/2016 द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों को जिन धाराओं में प्रशमन की शक्ति प्रदत्त की गयी है, उक्त के अधीन रहते हुए ही प्रशमन शुल्क वसूल करने के लिए निम्न प्रारूपानुसार कार्यवाही किये जाने के लिए अधिकृत हैः-


निम्न धाराओं में प्रशमन शुल्क लेने के लिए पुलिस अधिकारियों को अधिकृत किया गया है ।

क्र0सं0

  पूर्व धारा

संशोधित धारा

अपराध का संक्षिप्त विवरण

पूर्व में प्रशमन शुल्क (रु0 में)

संशोधित प्रशमन शुल्क (रु0 में)

1

177

177

बिना नम्बर प्लेट के मोटर वाहन चालाना

100.00

प्रथम अपराध पर 500.00 अनुवर्ती अपराध 1500.00

2

177 सपठित धारा 129

129/194(घ)

बिना हैल्मेट के वाहन चलाना

100.00

1000.00 एवं 03 माह के लिए लाईसेंस निलम्बन

3

179(1)

179(1)

विधि के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न करना

500.00

2000.00

4

179(2)

179(2)

असत्य सूचना देना अथवा सूचना छिपाना

500.00

2000.00

5

 

184

184

खतरनाक तरीके से वाहन चलाना

1000.00

1000.00 अनुवर्ती अपराध 5000.00

 

6

184(ग)

गाड़ी चलाते समय हाथ में रखी संसूचना युक्तियों का प्रयोग

1000.00

 

7

186

186

शारीरिक अथवा मानसिक रुप से अक्षम होने की हालत में वाहन चलाना

200.00

1000.00 अनुवर्ती अपराध 2000.00

 

 

8

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 138(3) एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177

194 (ख) (1) 

बिना सीट बैल्ट के मोटर वाहन चलाना

100.00

1000.00

निम्न धाराओं में किये गये चालानों का निस्तारण माननीय न्यायालय / RTO के स्तर से हो सकेगा ।।

 क्र0सं0

  पूर्व धारा

संशोधित धारा

अपराध का संक्षिप्त विवरण

प्रेषित

1

119/177

184 (क)   

रेड लाईट जम्प

DL निलम्बन हेतु R.T.O.

2

119/177

184 (ख)   

स्टॉप साइन का उल्लंघन

माननीय न्यायालय

3

-

184 (घ)

विधि के विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना

माननीय न्यायालय

4

-

184 (ड़)

विपरीत / गलत दिशा में वाहन चलाना

माननीय न्यायालय

5

-

184 (च)

खतरनाक / लापरवाही तरीके से वाहन चलाना

माननीय न्यायालय

6

66/192

194(क)

क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

माननीय न्यायालय

7

-

194(ख)(2)

14 वर्ष से कम बालक को सीट बैल्ट न पहनाना

माननीय न्यायालय

8

128/177

128/194(ग)

दुपहिया पर तीन सवारी

DL निलम्बन हेतु R.T.O.

9

129/177

129/194(घ)

बिना हैल्मेट के वाहन चलाना

DL निलम्बन हेतु R.T.O.

10

-

194(ड़)

एम्बुलेंस / आपातकालीन यान / अग्निशमन सेवा यान को रास्ता न देना

माननीय न्यायालय

11

-

194(च)

साईलेंस जोन में हार्न का प्रयोग / निरन्तर आवश्यकता से अधिक हार्न का प्रयोग करना

माननीय न्यायालय

12

190(2)

190(2)

वायु / ध्वनि प्रदूषण करना

माननीय न्यायालय

13

112/183

112/183(1)(एक)

ओवर स्पीड (हल्का वाहन)

DL निलम्बन हेतु R.T.O.

14

-

112/183(1)(दो)

ओवर स्पीड (भारी वाहन )

DL निलम्बन हेतु R.T.O.

15

5/180

5/180

वाहन स्वामी द्वारा अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन देना

माननीय न्यायालय

16

3/181

3/181

बिना लाईसेंस गाड़ी चलाना

माननीय न्यायालय

17

4/181

4/181

नाबालिग द्वारा वाहन चलाना

माननीय न्यायालय

18

39/192

39/192

बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाना

माननीय न्यायालय

19

146/196

146/196

बिना इन्श्योरेंस

माननीय न्यायालय

20

113/194

114/194

115/194

113/194(1)

114/194(1)

115/194(1)

अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को चलाना

यान तुलवाने की शक्ति

प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्र में वाहन खड़ा करना

DL निलम्बन हेतु R.T.O.

माननीय न्यायालय

21

-

194(1क)

ओवर लोड जिसमें कोई भाग या चीज यान के शरीर से बाहर निकली हो

माननीय न्यायालय

22

-

194(2)

यान का भार करवाने से इंकार करना

माननीय न्यायालय




महत्वपूर्ण संकेत
निवार्य/नियामक:- अनिवार्य चिन्हों को वृत्ताकार रूप में दर्शाया जाता है। 
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, मोटर वाहन का प्रत्येक चालक अनिवार्य
संकेतों द्वारा दिए गए किसी भी संकेत के अनुरूप वाहन चलाएगा
और इन संकेतों का पालन नहीं करना अपराध है।
Stop No Parking No stopping or standing U- Turn prohibited
One way signs-vehicles prohibited in one direction One way signs-vehicles prohibited in one direction Straight Prohibited or no entry Vehicles prohibited in both direction
Right turn prohibited Left turn prohibited Overtaking prohibited Pedestrians prohibited
Axle load limit All vehicles prohibited Two wheeler vehicles prohibited Height limit
Load limit Horns prohibited Giveway Length limit
Speed limit Restriction ends sign Width limit Trucks prohibited
Compulsory ahead Compulsory ahead or turn right Compulsory ahead or turn left Compulsory cycle track
Compulsory turn right ahead Compulsory turn left Compulsory keep left Compulsory sound horn

 



महत्वपूर्ण संकेत
चेतावनी के संकेत:- सावधानी के संकेत चालक को सड़क पर आगे आने वाले खतरों के बारे 
में सावधान करने के लिए होते हैं। सुरक्षा के लिए ड्राइवरों को वहां संकेतों का पालन करना
चाहिए। इन संकेतों को त्रिकोणीय रूप में दर्शाया गया है।
T - Intersection Y - Intersection Y - Intersection Y - Intersection
Right hand curve Left hand curve Left reverse bend Right reverse bend
Narrow Bridge Road wideness ahead Narrow road ahead Cross Road
Pedestrian Crossing School Ahead Steep ascent Steep descent
Hump or rough road Dangerous dip Gap in Median Falling Rocks
Ferry Cycle Crossing Roundabout Cattle
Loose Gravel Slippery Road Side Road Right Side Road Left
Staggered Intersection Staggered Intersection Major road ahead2 Men at Work
50-100 meters 200 meters 50-100 meters 200 meters
 
Major road ahead2 Right hair pin bend Left hair pin bend  
       

 




सूचनात्मक संकेत: - सड़क उपयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य, सड़क के किनारे की सुविधाओं 
आदि की जानकारी प्रदान करने के लिए सड़क पर सूचनात्मक संकेत लगाए जाते हैं।
Park this side Park both sides Cycle Stand Rickshaw Stand
Parking lot Scooters and motorcycle Auto Stand Taxi Stand Petrol Pump
No through Side Road No through Road First Aid Post Hospital
Light Refreshments Eating Place Resting Place Public Telephone
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