How to apply fitness certificate - फिटनैस प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करें ?
मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अनुसार, वाहन के पंजीकरण को तभी वैध माना जाता है जब वाहन के नाम पर वैध वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र हो। वाहनों के लिए फिटनेस का प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि वाहन के समग्र स्वास्थ्य के संदर्भ में वाहन सड़कों पर चलने के लिए उपयुक्त है। कानून के मुताबिक कमर्शियल व्हीकल्स के साथ-साथ प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
आपके वाहन के लिए वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने अपने परिवहन सेवा ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ के साथ प्रक्रिया को सरल बना दिया है। आप वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र फॉर्म भरकर और फिर शेष दस्तावेज प्रदान करने के लिए अपने क्षेत्रीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
सबसे पहले परिवहन " VAHAN " वेबसाइट पर जाए
उसके बाद अपना राज्य चुने
अब आपके सामने एक FORM खुलेगा Vehicle Registration No और Registering Authority.
आप इनमे से कोई एक विकल्प चुन लें
अगर आप Vehicle Registration No चुनते हैं तो
अपनी गाड़ी का Registration नंबर (HRXXAAXXX ) भरें
अब इस बटन पर Apply for Fitness Renewal/Re-Apply After Fitness Being Failed क्लिक करें
इस पेज पर I have read the Pre-check instructions Carefully
टिक करने के बाद Proceed पर क्लिक करें
Chassis Number(Last 5 characters) गाड़ी की चैसिस का आखरी पाँच नंबर भरें
सभी आवश्यक विवरण भरें और दिए गए अनुसार वैध बीमा विवरण भी प्रदान करें नीचे।
आवेदक विशेष आवेदन के लिए शुल्क विवरण भी देख सकता है। अब पेमेंट बटन पर क्लिक करें।
आवेदन को अगले चरण में ले जाने की पुष्टि करें
भुगतान करें बटन आपको भुगतान गेटवे का चयन करने की अनुमति देगा। चुनते हैं ई-भुगतान के लिए "SBIePAY" भुगतान गेटवे
भुगतान करें बटन आपको भुगतान गेटवे का चयन करने की अनुमति देगा। चुनते हैं ई-भुगतान के लिए "SBIePAY" भुगतान गेटवे
इस नमूना पृष्ठ में, "अभी भुगतान करें" विकल्प चुनें।
इस नमूना पृष्ठ में, "सफल" विकल्प चुनें।
आवेदन पत्र उत्पन्न, अब आवेदक आवश्यकतानुसार प्रिंट ले सकता है
उसके बाद इंस्पेक्शन सेन्टर जायें
फाइल के साथ गाड़ी निम्न के दस्तावेज की फोटो कॉपी
- Owner की ID की कॉपी
- RC की फोटो कॉपी
- रोड टैक्स की कॉपी
- इन्सुरेंस की कॉपी
- पोलुशन की कॉपी
- PERMIT की कॉपी
Note :एक बार अपने RTO ऑफिस मे पता करें ! अगर किसी प्रकार का फॉर्म साथ मे लगाना हो |
गाड़ी क्या -क्या आवश्यक होना चाहिए !
- गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर अवश्य होना चाहिए !
- Fire Protection - Safety Equipments अवश्य होना चाहिए !
- Tool kit अवश्य होना चाहिए !